गलत बैंक खाते में ट्रांसफर हुआ पैसा? तो घबराएं नहीं और तुरंत करें यह काम
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दैनिक जीवन से जुड़ी हर चीज तेजी से तकनीक आधारित होती जा रही है। बैंक से जुड़े लगभग सभी कार्य अब प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग से उपभोक्ता अब बैंक जाने के झंझट से लगभग मुक्त हो गए हैं। पैसों का लेनदेन भी अब ऑनलाइन हो रहा है। अब ऑनलाइन मनी ट्रांसफर बैंक या एटीएम में लाइन में खड़े होकर पैसे निकालने से बेहतर विकल्प बन गया है। यह समय बचाने वाला और सुरक्षित भी है।
हालांकि कई बार हमारी छोटी सी गलती परेशानी का कारण बन सकती है। ग्राहक द्वारा गलती से गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के मामले सामने आए हैं। अगर ऐसा होता है तो आरबीआई द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का तुरंत पालन किया जाए।
ऐसा आरबीआई का कहना है
यह आमतौर पर गलत खाता संख्या दर्ज करने के कारण होता है। इस गलती को करने के बाद ज्यादातर ग्राहकों को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। आरबीआई के मुताबिक अगर कोई ग्राहक गलती से गलत बैंक अकाउंट नंबर में पैसा ट्रांसफर कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे पहले उस बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए जिसके पास ग्राहक का खाता है। अधिसूचना प्राप्त होने पर, बैंक संबंधित खाताधारक के साथ संचार करता है जिसके खाते में धन हस्तांतरित किया गया है। तभी खाताधारक के खाते से पैसे काटे जा सकते हैं।
पैसे लौटाने से मना करते हैं तो करें ये काम
ऐसे मामले भी होते हैं जहां खाताधारक गलती से राशि जमा किए गए खाते में पैसा वापस करने से इनकार कर देता है। ऐसे में उपभोक्ता को अदालत में जाने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। हालांकि, ज्यादातर मामलों में रिसीवर बैंक से बात करते समय भुगतान करने को तैयार होता है। इतना ही नहीं ग्राहक चाहें तो इस मामले में पैसा नहीं लौटाने वाले खाताधारक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं.
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